सोमवार, 11 फ़रवरी 2013

....तो सेक्स खरीदना पूरी तरह से गैर कानूनी हो जाएगा

अगर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित संशोधन पारित हो गया तो सेक्स खरीदना पूरी तरह से गैर कानूनी हो जाएगा। इममोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट(आईटीपीए) में संशोधनों पर तैयार कैबिनेट नोट को पिछले हफ्ते सरकार ने सर्कुलेट किया है।
इसमें कहा गया है कि सेक्स खरीदने के इरादे से चकलाघर जाने वाले व्यक्ति को सजा होनी चाहिए। आईटीपीए में चकलाघर की परिभाषा काफी व्यापक है। इसमें कहा गया है कि केवल रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि घर,होटल,रूम या अन्य किसी सुविधाजनक जगह पर किसी ग्राहक का सेक्स वर्कर को लाना चकलाघर की श्रेणी में आता है।

ये कैसा मोक्ष: एबुंलेंस तक मयस्‍सर नहीं

भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजन बेहद नाराज़ हैं क्योंकि प्रशासन मृतकों के शवों को ले जाने के लिए एबुंलेंस तक मुहैय्या नहीं करा रहा है.
इलाहाबाद के स्वरुप रानी मेडिकल कॉलेज में मृतकों के परिजन आए हुए हैं और पोस्टमार्टम के बाद शवों को ले जा रहे हैं.

परिजन खुद ही कफन लेकर आए हैं और गाड़ियों की व्यवस्था भी खुद ही कर रहे हैं. लोगों में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है.
अभी तक कोई आला अधिकारी भगदड़ की घटना के बाद इलाहाबाद नहीं पहुंचा है. इतना ही नहीं, सरकार को कोई मंत्री भी यहां नहीं आया है.
कुंभ मेला आयुक्त देवेश चतुर्वेदी जब अस्पताल में पहुंचे तो लोगों ने उनके खिलाफ़ नारेबाज़ी की और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया.
हालात ये हैं कि पोस्टमार्टम के बाद मृतकों के परिजन शवों को लेकर बैठे हुए हैं कि उन्हें कोई गाड़ी मिले ताकि वो अंतिम संस्कार के लिए लाश ले जा सकें.
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