सोमवार, 5 अगस्त 2013

कोषदा बिल्‍डकॉन का प्रोजेक्‍ट 'मंदाकिनी' गैरकानूनी

दिल्‍ली के निवेशक ने लगाए गंभीर आरोप
प्रोजेक्‍ट 'मंदाकिनी' को गैर कानूनी बताया (लीजेण्‍ड न्‍यूज़ विशेष)
यदि आप भगवान कृष्‍ण की क्रीड़ास्‍थली वृंदावन में 'कोषदा बिल्‍डकॉन प्रा. लि.' के मल्‍टी स्‍टोरी आलीशान रिहायशी प्रोजेक्‍ट 'मंदाकिनी' के निवासी बनने का सपना पाले हुए हैं तो थोड़ा ठहर जाइए।
अगर आपने इस प्रोजेक्‍ट में पैसा लगा रखा है तो संभल जाइए क्‍योंकि 'मंदाकिनी' आपको बहाकर भी ले जा सकती है और डुबो भी सकती है।
इस आशय की चेतावनी 'कोषदा बिल्‍डकॉन प्रा. लि.' के ही एक निवेशक द्वारा दी जा रही है।
जैन रियल्टर्स प्रा. लि. के निदेशक अजय कुमार जैन पुत्र श्री सुरेश चन्द्र जैन ने इस मामले में बाकायदा कोर्ट के आदेश से दि. 25 जुलाई 2013 को 'कोषदा बिल्‍डकॉन प्रा. लि.' के मालिकानों श्याम सुन्दर बंसल पुत्र श्री गोपाल दास बंसल निवासी-मकान नंबर 2255, भक्तिधाम भरतपुर गेट मथुरा, गौरव अग्रवाल पुत्र श्री माधव प्रसाद अग्रवाल  निवासी मकान नंबर 1684 गली ख्याला, मण्डी रामदास मथुरा, नरेन्द्र किशन गर्ग पुत्र श्रीराम गर्ग निवासी मकान नंबर जी 6 किशना अपार्टमेंट, मसानी तिराहा, मथुरा तथा कोषदा बिल्डकॉन प्रा. लि. कोषदा हाउस तिलक द्वार, मथुरा (उ॰प्र॰) के खिलाफ थाना कोतवाली वृंदावन में एफआईआर दर्ज कराई है।
मुकद्दमा अपराध संख्‍या 503/13 पर धारा 380, 384, 387, 392, 406, 409, 417, 420, 423, 424, 427, 448, 451, 452, 456, 467, 506, 120 B आईपीसी के तहत दर्ज इस मामले में दिल्‍ली निवासी अजय जैन ने जो आरोप कोषदा बिल्‍डकॉन प्रा. लि. के मालिकानों एवं कंपनी पर लगाए हैं उनके अनुसार उक्‍त लोग जनवरी 2011 में चार-पांच अन्‍य लोगों के साथ उनसे मिलने पहुंचे।
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