मंगलवार, 7 जनवरी 2014

दंगों की सीडी दिखाकर धन बटोर रही थी तीस्‍ता शीतलवाड़

अहमदाबाद। 
गुजरात दंगों से जुड़े गुलबर्ग सोसायटी पीड़ितों की जिस शिकायत पर सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता शीतलवाड़ व अन्य के तहत आईपीसी व आईटी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है, उसकी तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि तीस्ता व तनवीर जाफरी ने 2007 से 2012 की अवधि में अलग-अलग कार्यक्रमों की सीडी तैयार की थी। ये सीडी सूरत में तैयार की गईं। ये सीडी तनवीर जाफरी ने अमरीका में रहने वाले कुछ लोगों को भेजीं। इन्हें अमरीका में बड़े-बड़े सेमिनार में दिखाया गया और फंड जमा किया गया। 2002 के गुजरात दंगा पीड़ितों से जुड़े अमरीका में होने वाले कार्यक्रमों में पूर्व डीजीपी आर. बी. श्रीकुमार एवं फादर सेड्रिक प्रकाश भी अमरीका जाते थे। तनवीर गुलबर्ग कांड में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहजान जाफरी का बेटा है।
गुलबर्ग सोसायटी के दंगा पीड़ित फिरोज पठान ने रविवार शाम को गुजरात में धोखाधड़ी का मुकद्दमा दर्ज कराया था। इसमें तीस्ता के अलावा उनके पति जावेद आनंद, तनवीर जाफरी, गुलबर्ग सोसायटी के चेयरमैन सलीम संधी एवं सचिव फिरोज गुलजार को आरोपी बनाया है। सभी पर दंगा पीड़ितों के नाम पर विदेशों से चंदा उगाकर निजी काम के लिए खर्च करने का आरोप है।
प्रकरण दर्ज कर क्राइम ब्रांच ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जांच एजेंसी सूत्रों के अनुसार तीस्ता व अन्य लोग पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत गुलबर्ग सोसायटी सहित गुजरात के आठ दंगा प्रभावित इलाकों के पीड़ितों के फोटो-वीडियो लेते थे। इन्हें सीजेपी एवं सबरंग नामक वेबसाइट पर इंटरनेट के जरिए प्रकाशित किया जाता था। इन फोटो-वीडियों के माध्यम से विदेशों में रहने वाले लोगों से फंड की गुहार लगाई जाती थी। इसके चलते करोड़ो रुपए का फंड बैंक में जमा हुआ। यह धन निजी उपयोग में खर्च कर दिया गया। इसके अलावा अलग-अलग नाम से संस्थाएं बनाई, इनके नाम-पते एक ही रखे गए। धर्म के नाम पर गलत गतिविधि चलाई गई।
तीस्ता व अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत करने वाले दंगा पीड़ित फिरोज पठान को आरटीआई के तहत जानकारी मिली कि तीस्ता एंड कंपनी ने 2009 से 2011 के दौरान 1.51 करोड़ रुपए विदेश-स्थानीय लोगों से जमा किए। सीजेपी एवं सबरंग ट्रस्ट के नाम पर क्रमश: 63 व 88 लाख रुपए का चंदा जुटाया। क्राइम ब्रांच सूत्रों के अनुसार इस धन का उपयोग सोसायटी (गुलबर्ग) के सदस्यों के लिए अभी तक नहीं किया गया।
मामले में शिकायतकर्ता फिरोज सहित सात लोगों के बतौर गवाह पुलिस ने बयान दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा अन्य छह लोगों को बतौर गवाह समन भेजा है। सायबर एक्ट की धारा भी मामले में जोड़ी गई है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही क्राइम ब्रांच का एक दल तफ्तीश के लिए मुंबई भी जाने वाला है। आईटी एक्ट की धारा-72(ए) के तहत भी मामला दर्ज किया है। रविवार शाम को आईपीसी 420 व 120 (बी) सहित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था।
-एजेंसी
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